RBI ने Paytm Payment Bank पर केओ लगाई रोक
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है की 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक का अकाउंट और वॉलेट और फास्ट टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन रोक दी जाएगी।
अगर आप भी Paytm यूजर है तो आप के लिए एक बुरी खबर है आरबीआई ने पेटीएम बैंक 1 मार्च से पेटीएम App मिलने वाली कई सर्विस को बंद कर रहा है। दरअसल RBI बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है। जिसके बाद अब आप 29 फरवरी के बाद पेटीएम कंपनी कस्टमर को बैंकिंग की सुविधाए नहीं मिलेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की और से 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टटैग मे जमा टॉप-अप एक्सेप्ट करने से रोक लगा दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरबीआई बैंक ने यह कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की और से तैयार अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद की गई है। आरबीआई के बयान मे खा है की इन रिपोर्ट से बैंक मे लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे थे और इसलिए आगे की कारवाई किया जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहक सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकेंगे केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति मौजूदा ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी चाहिए। आरबीआई ने मार्च 2024 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करना बंद करने का निर्देश दिया है ।
क्या आप Paytm bank मे पैसे ऐड कर सकते है की नहीं
आरबीआई बैंक ने यह आदेश दिया है की 29 फरवरी के बाद मौजूद ग्राहकों के अकाउंट मे पेमेंट अमाउन्ट ऐड करने पर कोई रोक लगा दी जाए। आरबीआई ने बताया है की Paytm बैंक नियमों का पालन न करने की वजह से यह कार्रवाई की जा रही है।
आरबीआई मे किस किस सर्विस पे लगाई रोक
आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट प्रीपेड वॉलेट फास्टटैग व नैशनल मोबिलिटी कार्ड मे पैसे नहीं जमा कर सकते है आऊर नया डिपॉजिट और टॉपअप करने पर भी रोक लगा दी है। 1 मार्च से कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक को सर्विस नहीं दी जाएगी।
किस किस पर नहीं लगी हा रोक
29 फरवरी के बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर कोई रोक नहीं है। और ग्राहकों के पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं लगी है। ग्राहक अपने वॉलेट फास्टटैग कार्ड मे पड़े पैसे का उपयोग कर सकते है।
RBI की सख्ती से Paytm के लौटे बुरे दिन?
Paytm Share Fall : पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (One 97 Communications Ltd) का शेयर सुबह 9.15 बजे पर 20 फीसदी के लोअर सर्किट ko Cros kar gaye
पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है?
पेटीएम भुगतान बैंक (पीपीबीएल) एक भारतीय भुगतान बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। 2015 में, इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था।
Update: Paytm Payments Bank Limited, an associate of Paytm receives RBI directions. Paytm to expand its existing relationships with leading third-party banks to distribute payments and financial services products.
— Paytm (@Paytm) January 31, 2024
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